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NATIONAL HIGH SPEED RAIL CORPORATION LIMITED

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

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RTI 4(I) C

आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (सी) --
महत्वपूर्ण नीतियां बनाते समय अथवा जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय समस्त प्रासंगिक तथ्य :
कंपनी ने संरक्षित प्रभावित गांवों के पुनर्वास एवं पुनःस्थापना के उद्देश्य से हितधारकों के साथ परामर्श आयोजित किया है । गहन परामर्श के उपरांत सामाजिक प्रभाव आकलन ( एसआईए ) / पुनर्वासन कार्य योजना ( आरएपी ) प्रतिवेदन तथा स्वदेशी जन योजना ( आईपीपी ) को अंतिम स्वरूप देकर वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा चुका है